धरमजयगढ़ डीएफओ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसके अनुसार फारेस्ट गार्ड के द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही की वजह से हाथी की मौत होने की स्थिति निर्मित हुई।
बीट गार्ड को निलंबित किए जाने के इस आदेश में कहा गया है कि बीते 15 जून को छाल वन परिक्षेत्र के पुरुंगा इलाके के कम्पार्टमेंट नंबर 564 आरएफ में हाथी की मौत हुई। शव का पीएम करने वाले पशु चिकित्सकों की टीम ने बताया कि इस हाथी की मौत दो दिन पहले हो गई थी। आदेश में कहा गया है कि चूंकि यह मामला दो दिन विलंब से संज्ञान में आया, इस तरह परिसर का सतत भ्रमण नहीं करने के कारण जंगली हाथी की मृत्यु की स्थिति निर्मित हुई।
यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम की धारा 3 (1) के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। जिसके कारण फारेस्ट गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में फारेस्ट गार्ड धनाराम राठिया का मुख्यालय कापू रेंज कार्यालय निर्धारित किया गया है। बता दें कि बीते 15 जून को छाल रेंज के पुरूगा परिसर के चौकढोढ़ा नामक स्थान पर एक हाथी शावक का शव मिला था। इस मामले में धरमजयगढ़ डीएफओ ने हाथी की मौत का प्रथमदृष्टया कारण आपसी संघर्ष को बताया था।
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