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विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह हेतु प्रदीप व रोशनी के द्वारा वकालतनामा सहित प्रस्तुत किया गया आवेदन....!!

सारंगढ़ बिलाईगढ़_सरिया।। आज का दौर नौजवानों का दौर है आज के इस दौर में  जात-पात , छुआछूत आदि की भावनाओं से दूर एक नई सोच और विचार धारा पर आधारित समाज का सृजन आज की नव युवा पीढ़ी करने जा रही है।



इसी तारतम्य में जिला कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ मे आवेदक प्रदीप कुमार पिता सूदनलाल २२ वर्ष जाति रावत,निवासी ग्राम पुजेरीपाली( पंचधार),एवं आवेदिका रोशनी सिंह पिता प्रताप सिंह २० वर्ष जाति गोंड, निवासी राजीव नगर सरिया, दोनो  थाना व तहसील सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा विशेष विवाह अधिनियम १९५४ के तहत सपथ पत्र वकालतनामा सहित प्रस्तुत कर विवाह हेतु आवेदन/ निवेदन किया गया है। 

 जिसके सम्बन्ध मे दिनांक २३/०८/२०२४ को इश्तेहार जारी कर प्रकाशन हेतु निर्देशित किया जाकर ३० कार्य दिवस के भीतर दावा आपत्ति चाही गई है।जिसे न्यायालय कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

जिसके पश्चात किसी प्रकार की दावा आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति मे विवाह संपन्न कराया जा सकेगा।।

अतएव वास्ते दावा आपत्ति समाचार प्रेषित की गई।।

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