रिपोर्टर हीरालाल राठिया लैलूँगा
रायगढ़ । उड़द फसल को मवेशी द्वारा खाने की बात को लेकर उपजे विवाद में किसान की हत्या के मामले में आरोप प्रमाणित होने पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने मुल्जिम को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं, उसके सहयोगी को भी 8 महीने के लिए जेल भेजा है।
न्यायालय सूत्रों के मुताबिक धरमजयगढ़ के रैरूमा खुर्द के ग्राम मदनपुर निवासी हीरालाल राठिया तथा राजेश राठिया गांव के जयराम राठिया के घर के पास विगत 23 सितंबर 2021 की शाम लगभग 6 बजे बैठकर बातचीत कर रहे थे।स दौरान गांव का ही फिरूराम राठिया तथा सनकुमार राठिया वहां पहुंचे और मनीराम को आरोपियों के खेत में मवेशी द्वारा उड़द फसल को खाने का आरोप लगाते हुए गाली-गुफ्तार करने लगे।
मनीराम ने मना किया और उसके खेत की फसल की भरपाई करने की बात कही तो आरोपी भड़क गए। आपसी विवाद के गहराने पर फिरूराम ने गुस्से में आव देखा न ताव और मनीराम को जमीन पर पटकते हुए उसके जबड़े व नाक को काट खाया। इस बीच वहां मौजूद हीरालाल ने बीचबचाव की कोशिश की तो सनकुमार आया और उसने हीरालाल के सिर में लाठी से हमला करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया।सिर फुटौव्वल की घटना से घायलों को असहाय पड़े देख आरोपी फरार हो गए। बुरी तरह जख्मी मनीराम को ग्रामीण किसी तरह धरमजगढ़ के शासकीय अस्पताल में उपचार करने ले गये परंतु हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे रायगढ़ रेफर कर दिया। इसी दौरान हीरालाल राठिया ने 26 सितंबर को रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं, पुलिस ने भादवि की धारा 302, 34 के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घरघोड़ा कोर्ट में पेश किया।
इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अच्छेलाल काछी नेदोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों के मद्देनजर आरोप सिद्ध होने पर सनकुमार राठिया को धारा 302 का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी तरह फिरूराम राठिया को धारा 323, 324 के तहत 8 महीने की सजा से दंडित किया । नियत समय में अर्थदंड का भुगतान नहीं करने के एवज में मुल्जिमों को जेल में अतिरिक्त सजा भुगतवाने का भी आदेश दिया है। इस प्रकरण में शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
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