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कोटपा अधिनियम के तहत 9 संस्थानों पर हुई चालानी कार्रवाई.....!!!


प्रमोद कुमार सोनवानी कि रिपोर्ट          


गौरेला पेंड्रा मरवाही। कोटपा अधिनियम के तहत आज मरवाही क्षेत्र में 9 संस्थानों पर चालानी कार्रवाई कर 2200 रुपए जुर्माना राशि वसूला गया। जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया द्वारा जिला प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। इस दल में स्वास्थ्य, पुलिस, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व एवं श्रम विभाग के अधिकारी शामिल है। दल का काम केवल चलानी कार्रवाई करना ही नहीं है, बल्कि लोगों को इस अधिनियम के प्रति जागरूक करना है। कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित करने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना, 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा तंबाकू विक्रय या व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना, शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना, तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन करना एवं बिना विशिष्ट चित्रात्मक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद का विक्रय करना दंडनीय अपराध है। चालानी कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आई नागेश्वर राव के निर्देशन किया गया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रिया गोयल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक विभा टोप्पो, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. हर्षवर्धन मेहर, जिला नोडल अधिकारी डॉ पारस जैन, नायब तहसीलदार प्रशांत गुप्ता, औषधि निरीक्षक पीयूष जायसवाल, थाना प्रभारी मरवाही लता चौरे एवं कोटपा के तकनीकी सहयोग द यूनियन के संभागीय समन्वयक उपस्थित थे।

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